स्वास्थ्य मंत्रालय दवाओं की आनलाइन बिक्री के लिए नियमों का नया सैट लाने की योजना बना रहा है I प्रस्तावित नियमों के तहत आनलाइन दवा बिक्री दुकानों ई - फार्मेसी को एक केंद्रीय प्राधिकार के पास पंजीकरण करवाना होगा I इसके साथ ही इन्हें मादक द्रव्यों की बिक्री की अनुमति नहीं होगी I
मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि स्वास्थ्य मंत्रालय की दवा व कास्मेटिक नियम 1945 में संशोधन की योजना है ताकि ई - फार्मेसी के लिए नियम बनाए जा सकें I
उन्होंने कहा कि मसौदा नियमों को राज्यों के साथ साझा किया गया है और राज्यों के दवा नियामकों की राय मांगी गई है I
( सीडीएससीओ ) के यहां पंजीकरण करवाना होगा और उन्हें मादक व नशीली श्रेणी की दवाओं को बेचने की अनुमति नहीं होगी I
मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि स्वास्थ्य मंत्रालय की दवा व कास्मेटिक नियम 1945 में संशोधन की योजना है ताकि ई - फार्मेसी के लिए नियम बनाए जा सकें I
उन्होंने कहा कि मसौदा नियमों को राज्यों के साथ साझा किया गया है और राज्यों के दवा नियामकों की राय मांगी गई है I
THANKS
मसौदा नियमों के अनुसार आनलाइन फार्मेसी को केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन ( सीडीएससीओ ) के यहां पंजीकरण करवाना होगा और उन्हें मादक व नशीली श्रेणी की दवाओं को बेचने की अनुमति नहीं होगी I
No comments:
Post a Comment